मुरैना। ए.डी.पी.ओ./मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में संक्षेप में बताया कि :- दिनांक 28.03.2018 को थाना सिटी कोतवाली के उ.नि. घनश्याम सिंह नागर ने सिंघल बस्ती जौनवार के बाड़े के पास से आरोपी अरविन्द पुत्र मोतीराम जाटव को 25 क्वार्टर व्हिस्की के साथ पकड़ा था। जिसके संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया तो आरोपी द्वारा न होना बताया गया था। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुरैना न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। ‘‘इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना ने की।’’
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