(ग्वालियर)सराफा कारोबारियों के लिए धारा 411-412 में संशोधन को लेकर कैट के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित वरिष्ठ अभिभाषकों से अभिमत मांगा
ग्वालियर / सराफा कारोबारियों को पुलिस द्वारा धारा 411 एवं 412 के अंतर्गत अनावश्यक प्रताड़ित न किया जाए इसलिए इस धारा में संशोधन के लिए कान्फेडरेशन आफ आल इंडिया कैट के प्रतिनिधि मंडल ने मध्यप्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन के साथ सराफा बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन कैट के सराफा संयोजक अजय मेहता, सचिव राजेश मारवाड़ी, सुरेश बिंदल पूर्व सचिव, संजय मेहता, संजय जैन, नरोत्तम जैन आदि ने अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अंकुर मोदी, न्यायमूर्ति श्री निशिथ कुमार मोदी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, पूर्व महाधिवक्ता श्री आर.डी. जैन, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एम.पी.एस. रघुवंशी, श्री अरविन्द दूदावत से भेंट की एवं धारा 411-412 में आवश्यक संशोधन के लिए अभिमत मांगा।
मध्यप्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन ने बताया कि जिस प्रकार धारा 304 में चिकित्सकों के लिए किसी भी प्रकार का प्रकरण दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच आवश्यक है उसी प्रकार सराफा कारोबारियों पर प्रकरण दर्ज करने से पूर्व गहन जांच आवश्यक होना चाहिए ताकि व्यापारी प्रताड़ना से बच सकें। वरिष्ठ अभिभाषकों के अभिमत के बाद राज्य सरकार के विधि एवं गृह विभाग को प्रदेशभर से अभिमत मंगाकर इसके लिए आवश्यक संशोधन अथवा कार्यवाही में गाइडलाइन निश्चित कराई जाएंगी।
कान्फेडरेशन आफ आल इंडिया कैट मध्यप्रदेश द्वारा सराफा एसोसिएशन एवं प्रदेश के महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्तागणों से अभिमत लेकर राज्य सरकार के साथ बैठक करेगी और मध्यप्रदेश के गृहमंत्री एवं विधिविधायी मंत्री से मिलकर धारा 411-412 का दुरुपयोग रोकने हेतु कार्यवाही कराएगी।
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