ग्वालियर। अगर आप ट्रेन या रेलवे परिसर में सेल्फी के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। क्योंकि रेलवे परिसर में सेल्फी लेना अब आपको जेल पहुंचा सकता है। जीआरपी और आरपीएफ अब रेलवे ट्रैक, चलती ट्रेन और स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के पास सेल्फी लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। रेलवे एक्ट में कार्रवाई के दौरान जुर्माना या सजा भी हो सकती है।
आरपीएफ निरीक्षक आनंद स्वरूप पांडे ने बताया कि गत दिनों सेल्फी से होने वाले हादसों को लेकर रेलवे पुलिस ने यह कदम उठाया है। रेलवे परिसर में सेल्फी लेने वालों पर रेलवे एक्ट की धारा 145 के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें 6 माह की सजा और 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इस धारा के अंतर्गत रेलवे यात्रियों की जान जोखिम में डालने व यात्रियों को परेशान करना आता है।
इनका कहना है
कोई भी व्यक्ति ट्रैक पर जाकर फोटो खींचता है तो उस पर रेलवे एक्ट में कार्रवाई की जाती है। पटरी पर सामान्य व्यक्ति का गुजरना भी रेलवे एक्ट का उल्लंघन है। वहीं ट्रेन आने के दौरान सेल्फी लेने में जान जोखिम में डालना और यात्रियों के लिए परेशानी पैदा करना भी रेलवे एक्ट में अपराध है। इस प्रकार के मामलों में धारा 145 में कार्रवाई की जाती है।
आनंद स्वरूप पांडे
आरपीएफ निरीक्षक
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