मानव तस्करी मामले से श्वेता स्वपनिल जैन को मिली राहत
भोपाल/ प्रदेश के राजनैतिक सहित प्रशासनिक गलियारो मे भूचाल ला देने वाले सनसनीखेज हनी ट्रैप कांड में आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को बरी कर दिया गया है। जानकारी क के अनुसार जिला कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए श्वेता स्वप्निल जैन को मानव तस्करी मामले की धारा से उन्मुक्त कर दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियो मे शामिल श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और एक अन्य आरोपी अभिषेक पर आरोप तय किए हैं। यह आरोप जज भरत कुमार व्यास की कोर्ट में तय हुए। जानकारी के अनुसार मोनिका यादव के पिता हीरालाल की शिकायत पर सीआईडी ने यह प्रकरण आरोपियो पर धारा 370 370 ए और 120 बी के तहत दर्ज किया था।
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