24 मार्च तक भोपाल जिले की सीमा में कर्फ्यू (लाक डाउन)


भोपाल  । मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के 4 प्रकरण पॉजिटिव पाए जाने के बाद तथा भोपाल में संदिग्ध मरीज मिलने के बाद भोपाल कलेक्टर ने भोपाल में धारा 144 लागू करते हुए सभी राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक कर्फ्यू घोषित किया है।
भोपाल कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारों का उपयोग करते हुए, भोपाल जिले में 24 मार्च तक के लिए लाक डाउन घोषित किया है। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
जिले की सभी सीमाएं सील करने के आदेश कलेक्टर ने जारी किए हैं। सड़क एवं रेल मार्ग से आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। अन्य जिलों से भोपाल आने वाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध जारी रहेगा।
जिले के निवासी नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। जिले के सभी शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश से अति आवश्यक सेवा देने वाले विभाग राजस्वास्थ्य पुलिस विद्युत दूरसंचार नगर पालिका और पंचायतों को मुक्त रखा गया है।
मेडिकल की दुकानें, हॉस्पिटल, सब्जी की दुकाने, किराना दुकाने, दूध की दुकान, सांची पार्लर, पेट्रोल पंप को छोड़कर शेष सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं।
निम्न परिस्थितियों में मिलेगी छूट
अति आवश्यक सेवा में कार्यरत शासकीय कर्मचारी ड्यूटी करने के दौरान इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड अनिवार्य रूप से रखना होगा।
घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेताओं और न्यूज़पेपर हाकर के लिए सुबह 6:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक प्रतिबंध से छूट दी गई है।
किसी व्यक्ति को यदि घर से बाहर या जिले से बाहर जाना आवश्यक है। तो वह संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फॉर्मेट में अनुमति लेकर पास प्राप्त करेगा तभी वह घर से बाहर निकल पाएगा। पास होने पर ही आने-जाने की अनुमति होगी।
आदेश में सुरक्षा की दृष्टि से मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों के प्रवेश और निकासी की अनुमति दी गई है।
आवश्यक वस्तुओं दवाइयों का उत्पादन करने वाले उद्योगों कलेक्टर कार्यालय एसडीएम कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रखे गए हैं।
कलेक्टर भोपाल ने धारा 144 के तहत जो आदेश जारी किया है। उसमें इन नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 24 मार्च को रात 12:00 बजे तक लागू रहेंगे।


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