-संचालन हेतु आदेश जारी, सीमित सेवाएं ही प्रदान की जाएंगी
भिण्ड, ब्यूरो। जनता कर्फ्यू के पहले दिन तो रविवार होने के कारण जिले में बैंकें बंद रहीं लेकिन दूसरे दिन सोमवार को कलेक्टर के आदेश के तहत संचालित नहीं हुई। लेकिन सोमवार को ही कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर बैंकिंग सेवाएं सीमित एवं जरूरी कार्यों के लिए आगामी ओदश तक पूर्ववत संचालित रहेंगे।
कलेक्टर छोटेसिंह ने बताया की नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये आवश्यक निरोधक उपाय करने संबंधी निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में बैंकिंग की आमजन को आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये बैंकिंग लेन-देन के समय में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और वे प्रातः 1॰.॰॰ बजे से सायं ॰4.॰॰ बजे तक संचालित होंगी। किन्तु उक्त आपातकालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए (ताकि बैंकों में आमजन का न्यूनतम जमा हो और आपातिक स्थितियों से निपटने में मदद मिल सके) बैंक सेवाओं एवं क्रियाकलापों को सामान्य कार्य अवधि में भी सीमित करते हुए जो निर्देश प्रसारित किए गए हैं, उनमें कैश लेन-देन, शासकीय लेन-देन, क्लीयरिंग सेवा यानी चैक जमा करना, निधि अंतरण सहित यह चार सेवा पूर्ववत रहेंगी। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि इन 4 सेवाओं के अलावा अन्य आनुषंगिक अनुपयोगी सेवाएं बन्द रखी जाएंगी। इसके अतिरिक्त बैंक प्रबंधकों/संचालकों/अर्थाटीज को वर्तमान आपतिक स्थिति से निपटने के लिए निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित करना होगा। जिस व्यक्ति का बैंक में कोई कार्य नहीं है उसका बैंक परिसर में प्रवेश वर्जित होगा। मूल सेवा गृहिता के अतिरिक्त किसी सहायक को बैंक परिसर में प्रवेश नहीं कराया जाएगा। कार्य पूर्ण होने पर तत्काल संबंधित व्यक्ति को बैंक परिसर से जाने के लिए व्यवस्था की जाए। बैंक में एक साथ न्यूनतम ग्राहक ही उपस्थित रहने दिए जाएं। बैंक कर्मचारी सेवा ग्राहकों एवं अन्य बैंक परिसर में उपस्थि अन्य व्यक्ति मास्क, रूमाल, गमछे से अपना मुंह ढके रहेगें तथा सैनीटाईजर का उपयोग करते रहेगें। बैंक सुरक्षा गार्ड सतर्क रहकर इन नियमों का पालन करेगा।
आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त बिन्दुओं का प्रचार-प्रसार बैंक द्वारा किया जाए कि ज्यादा बैंक में एक साथ न्यूनतम ग्राहक ही उपस्थित रहने दिए जाए। बैंक कर्मचारी सेवा ग्राहकों एवं अन्य बैंक परिसर में उपस्थित अन्य व्यक्ति मास्क, रूमाल, गमछे से अपना मुंह ढके रहेगें तथा सैनीटाईजर का उपयोग करते रहेगें। बैंक सुरक्षा गार्ड सतर्क रहकर इन नियमों का पालन करेगा। उपरोक्त बिन्दुओं का प्रचार-प्रसार बैंक द्वारा किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बैकल्पिक ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं जैसे मोबाइल बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग, एस.एम.एस. बैंकिंग पडौसियों, नजदीकियों व रिश्तेदारों को भी एसा करने प्रेरित करें। ऐसे सभी अन्य उपाय इस आपातकालीन स्थिति में कारगर व वैधानिक हों, उन्हें किया जाए। बैंकिंग सेवाएं एटीएम के माध्यम से लेने हेतु ग्राहकों को प्रेरित किया जाए। यह निर्देश कडाई से जनहित में पालन किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
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