मुरैना । जेएमएफसी न्यायालय जौरा जिला मुरैना की न्यायालय में थाना चिन्नौनी के अपराध में आरोपी सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र रामस्वरूप सिकरवार, निवासी कोल्हूडांडा की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका घोर विरोध अंगराज सिंह कुशवाह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जौरा के द्वारा किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी का जमानत आवेदन सोमवार को निरस्त कर उप जेल जौरा भेजने का आदेश दिया।
वहीं ए.डी.पी.ओ./मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि फरियादिया अपने घर पर कुट्टा की मशीन से कुटी कटवा रही थी। उसी समय वहां पर आरोपी सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश आया और उसने फरियादिया के पति की मारपीट कर दी, और फिर फरियादिया के साथ छेड़खानी करने लगा। फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना चिन्नौनी में लिखाई, फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में पेश किया।
वहीं थाना जी.आर.पी. पुलिस मुरैना ने सुभाषनगर मुरैना निवासी शकील पुत्र मुमताज खाँ को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 2 से 2 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। जिसके संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया तो आरोपी द्वारा न होना बताया गया था। जी.आर.पी. पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान जे.एम.एफ.सी. मुरैना न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती उज्मा सुल्ताना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना ने की।
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