धारा 144 में आंशिक संशोधन अब 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर लगा प्रतिबंध



धौलपुर,  जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले
में धारा 144 आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिये पूर्व में ही लागू की
जा चुकी है। जिसमें 20 से या अधिक व्यक्तियों के समूह के स्थल पर एक समय
में एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि
इसमें संशोधन करते हुए अब 5 व्यक्ति से अधिक एक ही स्थल पर एकत्रित होने
पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जिला कलक्टर ने बताया कि किसी धार्मिक
स्थल,प्रार्थना व पूजा एवं नमाज के स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति मौजूद
नहीं रह सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए किए गए
लॉक डाउन किया गया है। इसके तहत जिले के सभी नागरिकों से अपील की जाती है
कि इसमें सभी अपना सहयोग प्रदान करें एवं कोरोना वायरस से अपने धरों में
रहरक ही बचाव करें।


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