भिण्ड, ब्यूरो। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव धारा 3॰4ए भादस व 3 /181 व 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट प्रकरण क्र.334/15 थाना गोरमी आरोपी नवाब पुत्र रामेश्वर कोरी निवासी शुक्लपुरा पीएस अटेर प्रकरण में अभियोजन का संचालन अकील अहमद खान एडीपीओ मेहगांव द्वारा किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ आकिल अहमद खान ने बताया कि फरियादी ने 2॰ मई 2॰15 को थाना गोरमी पर सूचना दी कि उसके भाई की शादी की चिट्ठी बांटने के लिए उसके पिताजी साईकल से कदमन के पुरा गये हुए थे इसी दौरान बाइक चालक पिताजी को टक्कर मार दी जिससे उनके सिर में चोट होकर खून निकलने लगा तथा मेहगांव अस्पताल ले आये तो उसके पिताजी की रास्ते मे मृत्यु हो गयी। फरियादी की सूचना पर थाना गोरमी में अपराध क्र.116/15 दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्द की गई। संपूर्ण वाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर मननीय न्यायालय ने आरोपी रामेश्वर कोरी को धारा 3/181, 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट में न्यायालय उठने तक का कारावास व 5॰॰-5॰॰ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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