मुरैना /कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने अपने न्यायालय से प्रभारी अधिकारी थाना माता बसैया जिला मुरैना बनाम एक आरोपी सोनू गुर्जर जय सिंह गुजर्र निवासी बिचौला पोस्ट कुतवार को सूचित करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने नोटिस में लिखा है कि दिनांक 4 जून 2019 को रसील पुर से जींगनी जाने वाली रोड़ पर समय प्रातः 9 बजे प्रभारी अधिकारी थाना माता बसैया जिला मुरैना के द्वारा आपके अधिपत्य से कुल दो टंकियां एवं नीले रंग के एक ड्रम कुल 315 देशी मदिरा पाव जो कि मोटर सायकिल हीरो होण्डा रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमबीएलएचए10ए3 इएचडी07078 से अवैध रूप से परिवहन कर ले जाई जा रही थी। इस वाहन को जप्त कर अपराध क्रमांक 88ध्19 दिनांक 4 जून 2019 धारा 34 (2) आवकारी एक्ट के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया है। जप्त की गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक है।
आरोपी वाहन स्वामी से नोटिस में कहा है कि उक्त कृत्य मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम की धारा 34 (2) (क) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतएव, मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 (क) के तहत क्यों न उक्त जप्त सुदा वाहन एवं मदिरा राजसात की जावे। इस संबंध में आरोपी वाहन स्वामी अपना लिखित उत्तर कलेक्टर न्यायालय में नियत दिनांक 13 अप्रैल 2020 को पूर्वान्ह 11 बजे मेरे समक्ष स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने एवं नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने की दशा में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाही की जावेगी।
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