-ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु सावधानियां
भिण्ड, ब्यूरो। जैसा कि विदित है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये सावधानी की जरूरत है इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर छोटेसिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वाइरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु सावधानिया वरतने की सलाह दी है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में अनावश्यक रूप से इकट्ठे होकर या समूह में बैठने या चौपाल लगाकर बैठने की व्यवस्था त्वरित बंद की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में परम्परागत रूप से आयोजित कार्यक्रम जैसे-धार्मिक भण्डारा, धार्मिक स्थान पर प्रसाद वितरण एवं तेहरवीं की पंगत को कोई आयोजित न करें, और न ही लोग शामिल हों, यह प्रतिबंधित है। इस सम्बन्ध में लोगों की मुनादी के द्वारा समझाइस दी जाए इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हुये पाया गया तो सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज की जाए।
ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत या पंचायत के आश्रित गांव में मुर्गी/मुर्गे/बतखों या अण्डे बेचता हुआ पाया जाए तो उस पर तत्काल धारा 188 का प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाए एवं ग्रामीणों को बीमारी से बचाव हेतु शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिये समझाइस दी जाए। सभी ग्रामीणों को अपने गांव के खेत एवं खलियान में धूप में काम करने की सलाह दी जाए, क्योंकि धूप में काम करने से संक्रमण रोग का प्रभाव नहीं पडता है। बडे शहर से वापस आये व्यक्ति या मजदूर से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखे एवं उसे घर में रहने (होम आइसोलेशन) की सलाह दें। पंचायत का प्रधान, सचिव, रोजगार सहायक / आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता आदि का यह दायित्व है कि गांव के बाहर से आए व्यक्ति चाहे वह अजनबी हो या बडे शहर से आए हुए गांव के निवासी की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को ई-मेल एवं व्हाट्सअप आदि के माध्यम से दें तथा 1॰ मार्च के बाद बाहर से आए ऐसे समस्त व्यक्तियों की सूची पंचायत, सचिव ग्राम पंचायत पर रखें तथा सीईओ जनपद पंचायत भी 24 मार्च 2॰2॰ की शाम 5 बजे से पूर्व भेजना सुनिश्चित करें इसके साथ ही जरूरत पढने पर ई-गवर्नेन्स कक्ष स्थित कंट्रोल रूम ॰7534-23॰॰13, 23 एवं 34 पर भी सूचित करें।
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