गुना जिले में धारा 144 लागू

 


गुना  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस विश्वनाथन ने कहा है कि  प्रदेश एवं समूचे विश्व में  नोबल कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण व्याप्त है एवं विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महाभारत घोषित किया जा चुका है। वर्तमान में देश में 287 व्यक्ति तथा  मध्यप्रदेश में चार व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव संक्रमित पाए गए हैं तथा अन्य देशों में कोरोना संक्रमण के रुझान को ध्यान में रखते हुए आगामी सप्ताहों में सामुदायिक संक्रमण चरण में इस संख्या के अत्यधिक बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से मानव जीवन तथा लोक स्वास्थ्य को हानि का खतरा व्याप्त है एवं इसे रोकने हेतु तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।


इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विश्वनाथन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्‍त  शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य से गुना जिले में प्रवेश करने वाले समस्त वाहनों जिसमें समस्त सार्वजनिक तथा निजी वाहन सम्मिलित हैं, का जिले की सीमा के चेक पोस्ट पर सघन परीक्षण किये जाने एवं गुना जिले के स्थानीय निवासियों को छोड़कर बाहरी व्यक्तियों के जिले में प्रवेश पर प्रतिबंधकर दिया है।


इसी प्रकार उन्‍होंने  जिले के समस्त नगरी निकायों तथा ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाने वाले हाट बाजार के आयोजन को प्रतिबंधित, जिले की सीमा में स्थित समस्त मैरिज गार्डन होटल तथा अन्य सामुदायिक भवनों एवं सार्वजनिक मैदानों में किसी भी प्रकार के आयोजन को प्रतिबंधित तथा जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के आयोजन जो धार्मिक अथवा अन्य किसी प्रयोजन से हो एवं जिसमें 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना हो को प्रतिबंधित कर दिया है। 


उन्‍होंने  जिले की सीमा में स्थित समस्त व्यायामशाला, जिम, अखाड़ा, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क एवं खेल प्रशाल इस अवधि के दौरान बंद रखने, दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे सब्जी, फल, दूध एवं दुग्ध उत्पाद राशन किराना, परचूनी, अन्य खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस सिलेंडर, दवाइयां एवं चिकित्सीय उपकरण इत्यादि को छोड़कर समस्त अन्य वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाली दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं शॉपिंग मॉल इस आदेश की अवधि के दौरान बंद रखने के आदेश दिए है।


उन्‍होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले निजी एवं सार्वजनिक अस्पताल के डॉक्टर एवं मैदानी अमले नगरी सेवाएं प्रदान करने वाले  स्थानीय निकाय के अमले, पुलिस विभाग तथा जिला प्रशासन एवं भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम गेल, एनएफएल आईओसीएल द्वारा कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए एवं इसके अनुषांगिक की जा रही समस्त कार्रवाई पर इस आदेश के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।


 उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विश्वनाथन द्वारा जारी यह आदेश जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में 25 मार्च 2020 तक प्रभावशील किया गया है।


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