धौलपुर 25. मार्च । कोरोना वायरस के संक्रमण को फेलने से रोकने के लिये किये गये लॉक डाउन के तहत वाहन के आवागमन पर रोक लगाई गई आपातकालीन सेवा में निजी वाहन के वाहन स्वामी द्वारा दूसरे स्थान पर जाने के लिये पास होना अनिवार्य हैं। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा निगरानी दल एवं उनके नोडल अधिकारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये अपने अपने क्षेत्रा में किये जा रहे प्रयासों सरकार द्वारा जारी एडवायजरी की सख्ती से पालना कराये। उन्होनें कहा कि इस संकट इस घडी में गैर जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की जायें। सभी अधिकारी अपनी अपनी पंचायत समिति में संबंधित उपखण्ड अधिकारी से समन्वय रखते हुये सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रा पाये जाने वाले लोगो के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले एवं प्रदेश के ही दूसरे जिलो से आने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल सीएचएण्ड एम ओ तथा कोरोना संक्रमण कंट्रोल रूम को भिजवायें। उन्होने कहा कि जो लोगो अपने या परिजनों के बाहर से आने की जानकारी छिपा रहे हैं उन पर मजबूरन एफआईआर दर्ज करनी पडेगी। उन्होने कहा कि जो लोग फेक न्यूज भ्रामक अफवाह फैला कर भय का माहौल बना रहे हैं। वे ऐसा करने से बाज आए अन्यथा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जायेगी।
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