जिला मुरैना को 23 से 31 मार्चतक लॉकडाउन किया गया है 


 जन सामान्य के हित एवं कोरोना बायरस के संक्रमण से जान-मालको सुरक्षित रखने हेतु दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु जैसे - दवा, दूध फल, सब्जी राशन, स्वास्थ्य सेवाएं विद्युत, पेयजल, साफ-सफाई आदि आवश्यक सेवाओ को छोड़कर अन्य समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाऐं दिनांक 31 मार्च तक के लिये पूर्णत: बन्द रहेगी। इस दौरान समस्त बस सेवाओं सवारी, वाहनों, लोडिंग वाहनो के साधन को भी प्रतिबंधित किया है तथा जिले की अंतर्राज्यीय सीमा पर आने वालो की स्कीनिग की जा रही है किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से आने वालो की रेलवे स्टेशन पर  जिले में आने  वाले नागरिकों की स्कीनिग की जा रही है। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व स्वास्थ्य, पुलिस, पीएचई,िवधुत,दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत इससे मुक्त रहेंगे। घर-घर जाकर दूध बांटनेवाले दूध विक्रेता, हॉकर इत्यादि डयूटी से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी चालू रहेगी।   


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