भिण्ड, ब्यूरो। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड ने अवगत कराया है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की भयावहता को ध्यान में रखते हुए जनसमुदाय में संक्रमण को रोकने के लिए लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है।
नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत व सुरक्षा स्वास्थ्य तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड छोटेसिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत पूर्व जारी कार्यालयीन आदेश क्र.पू/14/रीडीएम/2॰2॰/456 दि.17 मार्च 2॰2॰ के बिंदुओं के साथ-साथ जन सामान्य के हित एवं कोरोना बायरस के संक्रमण से जान-माल को सुरक्षित रखने हेतु दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु जैसे- दवा, दूध, फल, सब्जी राशन, स्वास्थ्य सेवाएं विद्युत, पेयजल, साफ-सफाई आदि आवश्यक सेवाओं को छोडकर अन्य समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं 23 एवं 24 मार्च तक पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान समस्त बस सेवाओं/ सवारी वाहनों/ लोडिंग वाहनों के साधन को भी प्रतिबंधित किया जाता है तथा जिले की अंतर्राज्यीय सीमाएं सील की जाती हैं, किसी भी माध्यम सडक एवं रेल से जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सेबाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना भी तत्कालप्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। जिले के समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व स्वास्थ्य, पुलिस, पीएचई, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत इससे मुक्त रहेंगे।
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी ड्यूटी के प्रयोजन से तथा अधिमान्य पत्रकार प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता, हॉकर इत्यादि ड्यूटी से मुक्त रहेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फॉरमेट में पास प्राप्त करने पर ही अनुमति दी जाएगी। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी चालू रहेगी। आवश्यक वस्तुओं यथा दवाईयों इत्यादि उत्पादन करने वाले उद्योग एवं उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को पूर्व सूचना के आधार पर प्रतिबंध से मुक्ति रहेगी। यह आदेश जिला भिण्ड जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। लेकिन जिले में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। इसलिए सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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