कलेक्टर ने की डीजल व पेट्रोल की आपूर्ति हेतु निर्देशिका जारी


भिण्ड, ब्यूरो। मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल के आदेशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं इससे आवश्यक बचाव के उपाय किए जाने हेतु भिण्ड जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भिण्ड छोटेसिंह ने जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों को डीजल व पेट्रोल की आपूर्ति बनाए जाने हेतु गाइडलाइन जारी की है। 
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छोटेसिंह के आदेशानुसार जिले के समस्त पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रखे जाएंगे। समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों तथा रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टेक्सी कैब, मैक्सी कैब तथा ऑटो रिक्शा आदि राज्य से बाहर जाने, अन्दर आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर गत 23 मार्च दोपहर 12 बजे से डीजल, पेट्रोल प्रदाय पर रोक लगाई गई है। यह आदेश माल वाहनों, तथा आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के लिये उपयोग में लाए जाने वाले एवं शासकीय ड्यूटी में संलग्न वाहनों में लागू नहीं होगा जैसे-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामग्री पहुंचाए जाने वाले वाहन, गैस सिलेण्डर, किराना सामग्री, सब्जी, फल, दूध व मेडीकल सेवाओं (डॉक्टर की एनओसी पर) में लगे वाहन आदि को डीजल, पेट्रोल दिया जाना सुनिश्चित करेगें। पेट्रोल पंप संचालक शासकीय कार्य में संलग्न वाहनों को शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का पहचान पत्र देखकर डीजल/पेट्रोल प्रदाय करेंगे। बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बस, रेत, गिट्टी जैसे कार्य में लगें वाहनों को डीजल/ पेट्रोल प्रदाय नहीं किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं में लगे दो पहिया एवं चार पहिया तथा मेडीकल इमरजेंसी में लगे प्रायवेट व्हीकल्स को छोडकर अन्य सभी निजी वाहनों को भी डीजल पेट्रोल प्रतिबंधित रहेगे।
 आपातकालीन स्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं परिवहन अधिकारी आवश्यकतानुसार सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेगें। अनुमति प्राप्त वाहनों को जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से वाहनों को पीओएल की आवश्यकता के मान से डीजल, पेट्रोल प्रदाय किया जा सकेगा। सभी पेट्रोल पम्प संचालक उपरोक्त आशय का अपने परिसर में फ्लेक्स बैनर लगाया जाना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में मप्र मोटर स्प्रिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियत्रंण) आदेश 198॰ के तहत अनुज्ञप्ति निरस्त करने तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं अन्य अधिनियमों के प्रवधानो के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 


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