खाद्य पदार्थों के अवैध भंडारण पर होगी कार्रवाई : डीएम


धौलपुर,22 मार्च। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने खाद्य पदार्थों का
अवैध भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। जायसवाल ने जारी निर्देशों
में बताया है कि विश्व स्वास्थय संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा
कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित किया है। कोरोना संक्रमण की
रोकथाम ही इस बीमारी से बचाव का सर्वाेत्तम उपाय है। जिला कलक्टर ने
बताया कि जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु
खाद्य पदार्थों के उत्पादन,संग्रहण तथा आपूर्ति व्यवस्था का आकलन किया
गया। जिसमें आम जनता के लिए सामान्य व दैनिक खाद्य पदार्थों की पंहुच को
सुनिश्चत किया जाना। जिले में आवश्यक खाद्य पदार्थों के अवैध भंडारण व
कालाबाजारी को रोकने के लिए संबंधित फर्म मालिकों,व्यापारियों एवं थोक
विक्रेताओं को पांबद किया जाता है। उनके पास उपलब्ध खाद्य पदार्थों यथा
आटा,गेंहू,चावल,चीनी,खाद्य तेल,दाल,सब्जी,नमक एवं मसाले आदि की आपूर्ति
जिले के बाहर ना करें। इन खाद्य पदार्थों की बिक्री उचित मूल्य पर आम
जनता को की जाए। किसी भी लाके में भीड इकटठी ना हो तथा आम जनता के लिए
खाद्य पदार्थों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इन आदेशों की अवहेलना
करने वालों के विरुद्व राजस्थान एपेडेमिक एक्ट 1957 की धारा 2 में
प्रदत्त शक्तियों के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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