-कलेक्टर ने की लोगों से बाहर न निकलने की अपील
भिण्ड, ब्यूरो। कलेक्टर छोटेसिंह ने भिण्ड जिले के समस्त नागरिकों से अपील है कि कोरोना वायरस से लडाई के लिए 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू का अनुपालन करते हुए बाजार बंद रखें एवं सभी नागरिक अपने घरों में ही रहने की अपील की। उन्होंने सभी सभी प्रकार के परिवहन बंद रखने एवं सभी नागरिक को अपने घरों में ही रहने की अपील की। भिण्ड जिले के समस्त नागरिकों का इस लडाई में सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि 22 मार्च को प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का अनुपालन करें।
कलेक्टर छोटे सिंह एवं पुलिस अधीक्षक नागेन्द्र सिंह ने लोगों से कोरोना वायरस के प्रति सजग रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए विÜव स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैÜवक महामारी घोषित कर दिया है। जिसके बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस के बढते प्रकोप के मद्देनजर लोगों को सजग रहने की सलाह दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजीत मिश्रा ने बताया कि कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण बुखार आना, सिर दर्द, नाक बहना, जुकाम, खांसी, सांस लेने मे तकलीफ, गले मे खरास, सीने मे जकडन आदि हो सकती है। इन लक्षणों को नजर अंदाज न करते हुए तुरंत मास्क पहने और चिकित्सा सुविधा लें। सावधानी बरतने से न केवल पीडित व्यक्ति की सुरक्षा होगी बल्कि और भी लोग संक्रमण से बच सकेंगे। उन्होंने बताया कि नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धोएं। बिना हाथ धोएं अपनी आंख एवं नाक को न छुएं। संक्रामक सामग्रियों के संपर्क मे आने के बाद आंख या नाक छूने से बचे। छींकते व खासते समय नाक और मुंह को ढंके। हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करे। खुले और असुरक्षित खाद्य पदार्थो का सेवन नहीं करें। जिस व्यक्ति को खांसी, बुखार या जुकाम के लक्षण हो तो उससे दूरी बनाकर रखे। संक्रामक व्यक्ति खुली जगह मे छींकने एवं खांसने से बचें।
जिले में धारा 144 लागू
कलेक्टर छोटेसिंह ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए सामूहिकता कम करने, सार्वजनिक समारोह जुलूस, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि पर प्रतिबन्ध लगाते हुए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 17 मार्च से जारी होकर 15 अप्रैल तक आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण 31 तक स्थगित
परिवहन कार्यालयों में स्थाई ड्रायविंग लायसेंस/लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस प्राप्त करने हेतु काफी संख्या में आवेदक प्रतिदिन उपस्थित होते हैं।
कोरोना वायरस के एहतियातन परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस तथा स्थाई ड्रायविंग लायसेंस के परीक्षण की प्रक्रिया को 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है।
गल्ला मण्डियों में नीलामी 31 तक स्थगित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण फैलने की गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में नीलामी कार्य को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक स्थगित कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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