कोरोना वायरस से सावधानी एवं नियंत्रण हेतु अधिकारियों को सौंपे दायित्व



भिण्ड, ब्यूरो। प्रदेश में कोरोना वायरस के संभावित प्रभाव को रोकने हेतु कलेक्टर छोटेसिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले के सभी विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्रों में रहते हुए स्वयं व आमजन की सुरक्षा के संयुक्त प्रयास करेंगे तथा अपनी गतिविधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को समय समय पर अवगत कराएं। 
 उपरोक्तानुसार प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भिण्ड जिले में कोरोना वायरस से सावधानी एवं नियंत्रण हेतु विभागों को आवश्यक एवं समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु दायित्व सौंपे गए हैं तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन आपको अपनी पूर्ण क्षमता विवेक का उपयोग करते हुए त्वरित गति से करना है। जिला प्रशासन आपकी गतिविधियों पर सूक्ष्म नजर रखेगा, शिथिलता एवं लापरवाही न बरतें। 
 स्वास्थ्य विभाग के साथ सहायक विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सीईओ, नगरीय प्रशासन विभाग के सीएमओ, जनसंपर्क विभाग, पुलिस विभाग के एसडीओपी जिला चिकित्सालय भिण्ड में कोरोना वायरस के रोग से पीडितों के लिए शासन मानक अनुसार आईसोलेशन वार्ड को मय अमला, दवाई एवं संसाधनों के साथ तैयार रखना। जिला अस्पताल की तर्ज पर कोल्ड ओपीडी विकास खण्डो में भी पृथक से लगवाई जाए। कोरोना वायरस से बचाव हेतु प्राप्त निर्देशो प्रचार प्रसार कराया जाए। कोरोना वायरस से बचाव हेतु शासन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए तथा कोरोना वायरस हेतु स्थापित जिला नियंत्रण कक्ष निरंतर संचालित रखा जाए। प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचाना एवं मोबाईल मेडीकल यूनिट संचालित करना। महामारी के संबंध में अफवाह नियंत्रण, फ्लू संबंधित अन्य बीमारियों के टीकाकरण की व्यवस्था एवं व्लीचिंग पाउडर एवं डीडीटी छिडकाव कराना सुनिश्चित करें।
 नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं श्रम विभाग द्वारा निरंतर साफ-सफाई कराया जाना, आवश्यक कीटनाशक दवाईयों का निरंतर छिडकाव कराया जाना, नगरीय क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों में उपभोक्ताओं के बीच न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखी जाए। नगरीय क्षेत्रों के मुख्य-मुख्य चौराहों पर कोरोना वायरस से बचाव हेतु बैनर, होर्डिग्स इत्यादि लगाई जाए। कोरोना वायरस से बचाव हेतु प्राप्त शासन निर्देशों का निरंतर प्रचार-प्रसार एवं एनाउन्समेंट कराया जाए। करोनो वायरस से बचाव हेतु शासन निर्देशों का अक्षरक्षः पालन सुनिश्चित किया जाए। खाद्य विभाग खाद्यान्न वितरण के समय चार से अधिक व्यक्तियों की लाईन न लगाया जाना व लाईन में प्रत्येक व्यक्ति की एक मीटर की दूरी रखी जाए एवं होम डिलेवरी सिस्टम चालू किया जाए एवं वितरण मशीन को अंगूठा लगाए जाने पर हर बार सैनिटाईज कराए। उच्च शिक्षा एवं शिक्षा विभाग शासकीय, अशासकीय अर्द्धशासकीय, सीबीएसई बोर्ड व अन्य बोर्ड से संबंधित प्राथमिक/ माध्यमिक/ हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाना। समस्त कोचिंग सेंटर को बंद कराया जाए। कोरोना वायरस से बचाव हेतु शासन निर्देशो का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। वन विभाग कोरोना वायरस से बचाव हेतु शासन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। आबकारी विभाग समस्त सिनेमा/वीडियो हॉल में सिनेमा प्रदर्शन को बंद रखा जाना। कोरोना वायरस से बचाव हेतु शासन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
 समस्त एसडीएम, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय प्रशासन, रेल्वे प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समस्त एसडीएम अनुविभागवार संयुक्त दल का गठन कर अवगत कराएं तथा अपने अपने अनुविभाग में नियुक्त संयुक्त दल की बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश प्रसारित करेंगे। जिले में आने वाले समस्त हाईवे, चेकपोस्ट एवं रेल्वे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों के माध्यम से आने वाले सभी यात्रियों की स्वास्थ्य की जांच कराई जाए। यात्रियों का विशिष्ट प्रारूप में नाम, पता, मो.नं. एवं जिसके यहां जा रहे है उसका पता मोबाईल संपूर्ण विवरण की जानकारी ली जाए। यदि आवश्यक हो तो संयुक्त जांच दल द्वारा उन्हें प्रदेश में न आने की सलाह दी जाए। शहरी क्षेत्रों में पब्लिक यातायात सोशल डिस्टेंस लागू करने की दृष्टि से प्रत्येक सीट पर केवल एक ही व्यक्ति बैठाया जाए। सार्वजनिक उपयोग में होने वाली बस आदि में सफाई व स्वच्छता की दृष्टि से डिस्इन्फेक्शन बार-बार किया जाए। जल शुद्वता एवं पेय जल उपलब्धता, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अन्य विभागो के कार्य सुविधा का ध्यान रखना। अन्य देश/प्रदेश/ जिले से आए लोगों संदिग्ध लोगों व रोगियों का बार्डवार रजिस्टर तैयार करना अति आवश्यक है एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों तक आवश्यकता अनुसार मार्ग दुरूस्तीकरण कराना। इसके अतिरिक्त शासन निर्देशों एवं विभाग निर्देशों के क्रम में जो अन्य उपाए भी आवश्यक हो या भविष्य में निर्देश प्राप्त हो, उनका भी पालन तत्परता से यथासमय किया जाए। उक्त समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किए जाने हेतु अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे तथा निर्देशो का कडाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी पुलिस निरंतर एसडीएम के संपर्क में रहेंगे। संपूर्ण जिले के नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर अनिल कुमार चांदिल होंगे। समस्त अनुविभागीय अधिकारी अपने अनुविभाग में चल रही तैयारियों के संबंध में प्रतिवेदन अपने अनुविभाग की रिपोर्ट नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 


 


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