भिण्ड। कलेक्टर छोटेसिंह ने भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जिले के समस्त संचालक लोकसेवा केन्द्र भिण्ड ग्रामीण, भिण्ड शहरी, मेहगांव, गोरमी, गोहद, मौ, अटेर, रौन, मिहोना एवं लहार को 31 मार्च तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण को आमजन में फैलने से रोकने के लिए एवं जन स्वास्थ्य एवं लोकहित को ध्यान में रखते हुए भिण्ड जिले के समस्त लोकसेवा केन्द्रों के कार्य संचालन को 21 मार्च से 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने हेतु आदेश जारी किया है।
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