भिण्ड, ब्यूरो। कलेक्टर छोटेसिंह द्वारा कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रभाव से देश में व्यापक रूप से पाया गया है। शराब दुकान से संलग्न अहातों में भी भीड का जमाव बना रहता है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की आशंका बनी रहेगी।
इसको दृष्टिगत रखते रखते हुए लोक हित में म.प्र. राजपत्र असाधारण क्र.125, दिनांक 16 मार्च 2॰19 की कंडिका 48 सहपठित मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त के तहत नियम 32 के तहत भिण्ड जिले में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से संलग्न अहाते तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक बंद करने के लिए आदेशित किया जाता है।
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