परमिट जारी करने के लिये परिवहन अधिकारी को किया अधिकृत


धौलपुर,  कोरोना वायरस के चलते यहॉ जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने राजस्थान ऐपीडेमिक डिजीजेस एक्ट 1957 की धारा (2) की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियो के अनुसरण में कार्यालय, दुकानो, संस्थानो/सेवाओं, फैक्ट्रीओं,वर्कशॉप आदि जिनको आदेश दिनांक 22.3.2020 के अंतर्गत लॉकडान से छूट प्रदान की गई है, उनके उपयोग में आने वाले निजी वाहनों के संचालन हेतु अनुमति जारी करने के लिये जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर को नियुक्त किया हैं। 


 


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