प्रदेश के समस्त महाविद्यालियो में शैक्षणिक कार्य से सम्बन्ध समस्त स्टॉफ के लिए 31 तक अवकाश


दतिया    मध्य प्रदेश शासन द्वारा नोबल कोरोना वायरस को अधिसूचित संक्रामक घोषित किया गया है नोबल कोरोना COVID-19 के वायरस के संक्रमण को रोकने एवं बचाव के लिए सामान्य प्रशासन विभाग  द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये जाने पर अमल करते हुए उच्च शिक्षा विभाग  द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य से सम्बन्ध समस्त स्टॉफ के लिए 31 मार्च  तक अवकाश घोषित किया गया है।  
      जारी आदेश अनुसार महाविद्यालयों के कार्यालय में कार्यरत  तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की व्यवस्था रोस्टर अनुसार निर्धारित की गयी है इसके अतिरिक्त वे कर्मचारी जिनकी उम्र 58 वर्ष  से अधिक है और वह मधुमेह या अन्य कोई गंभीर बीमारी से  पीड़ित है तो वे कार्यालय प्रमुख को सूचित कर कार्यालय में उपस्थित न होकर मुख्यालय पर ही निवास करेंगे।  
      कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और इस से बचाव को प्राथमिकता देते हुए जिला भोपाल  में स्थित इन सभी प्रकार के महाविद्यालयों में 31 मार्च  तक शैक्षणिक स्टॉफ का अवकाश रहेगा और कार्यालय प्रमुख सोशल डिस्पेंस और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।


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