-कोरोना वायरस के चलते उठाए जा रहे हैं ऐतियाती कदम
भिण्ड, ब्यूरो। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नावेल कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। जिसके अनुक्रम में मप्र शासन की अधिसूचना 2॰ मार्च 2॰2॰ द्वारा मप्र हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 5॰ तथा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इसे संक्रामक रोग के रूप में अधिसूचित किया गया है।
नोवेल कोरोना वायरस का फैलाव श्रंखलाबद्ध रूप से अत्यंत त्वरित गति से होता है। मप्र राज्य के कुछ जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हुए हैं ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस के संभावित सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, लोकहित में संपूर्ण राज्य में, मप्र व अन्य राज्यों के समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों तथा रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब तथा ऑटो रिक्शा आदि राज्य से बाहर जाने, अन्दर आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर 31 मार्च तक रोक लगाई गई है।
यह आदेश मालवाहनों, निजी उपयोग की वाहनों तथा आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एवं शासकीय ड्यूटी में संलग्न वाहनों पर लागू नहीं होगा। आपातकालीन स्थिति में संबंधित जिला कलेक्टर/ उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं परिवहन प्राधिकारी आवश्यकतानुसार सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। इस हेतु जिला एवं उपखण्ड स्तरीय कंट्रोल रूम पर संपर्क किया जा सकेगा। संबंधित प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी जिला प्रशासन से समन्वय कर स्वास्थ्य केन्द्रों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन हेतु आवश्यकतानुसार न्यूनतम ऑटो रिक्शा चिन्हित कर संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। उपरोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला परिवहन अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
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